निलंबित IPS जीपी सिंह की याचिका के बाद राज्य सरकार ने दाखिल की कैविएट, इधर जीपी सिंह के सहयोगियों को EOW का नोटिस

रायपुर। निलंबित IPS जीपी सिंह की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाए जाने के बाद राज्य सरकार ने अदालत में कैविएट दाखिल किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि इस मसले पर दायर याचिका में सीधे कोई फैसला या संरक्षण देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। इसके पहले जीपी सिंह ने खुद पर हो रही कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

90 पन्नों की इस याचिका में जीपी सिंह ने पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी CBI से जांच कराए जाने की मांग की है। याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच शुरू नहीं होने तक राज्य की पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।

इधर सूत्रों के मुताबिक EOW ने जीपी सिंह के सहयोगियों को नोटिस जारी किया है। मणीभूषण, प्रीतपाल चाण्डोक और राजेश बाफना को नोटिस जारी किया गया है। वहीं EOW की टीम निलंबित ADG के निवास पर भी गई थी। लेकिन नोटिस रिसीव नहीं होने पर वापस लौट गई।

आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर ACB ने जीपी सिंह के सरकारी आवास समेत करीब 10 ठिकानों पर छापा मारा था। 68 घंटे चले मैराथन छापे में 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के कागजात, कुछ डोजियर, टूलकिट दस्तावेज और पेन ड्राइव मिले थे। जिसके बाद जीपी सिंह को निलंबित करते हुए राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है।

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